पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रानिक पैन नंबर (E PAN) के लिए अगले कुछ हफ्तों में इंस्टैंट पैन फीचर की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है।
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं किया तो जल्द कर लीजिए।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
आज यानी 1 जून से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पैन कार्ड, आर्मी कैंटीन और पेट्रोल समेत कई नियम बदल गए हैं।
बिना पैन लिए एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) को 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।
आयकर विभाग अगले महीने से " सिर्फ " ई - रिफंड जारी करेगा। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने पैनकार्ड क्लब की कुछ और संपत्तियों और लक्जरी वाहनों को नीलामी के लिए रखा है। यह कार्रवाई कंपनी की योजनाओं में निवेश करने वालों का 7,000 करोड़ रुपए से अधिक धन वसूल करने के सिलसिले में की गयी है।
आयकर विभाग ने ‘तुरंत’ पैन नंबर जारी करने की एक सेवा शुरू की है। इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र में यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक यह सुविधा नि:शुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है
निवेशकों का 7,000 करोड़ रुपए निकालने के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने पैनकार्ड क्लब्स की संपत्तियों तथा महंगे वाहनों की नीलामी करेगा। ये उन संपत्तियों से अलग हैं जिनकी नीलामी दिसंबर से मई के दौरान की गई हैं।
सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दी है।
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