केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा आगे बढ़ा दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।
पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली है। देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। आप यदि नौकरीपेशा हैं तो आपका नियोक्ता आपसे आपका पैन नंबर जरूर मांगेगा।
आधार कार्ड सिर्फ आम लोगों की तमाम समस्याओं का निदान नहीं करता है। बल्कि यह सरकार के पास भी भ्रष्टाचार को रोकने का बड़ा हथियार बन गया है।
यदि आपको अपने फोटो या सिग्नेचर में कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो आप पैन कार्ड (PAN Card) में फोटो और सिग्नेचर बदलवाने या अपडेट करवा सकते हैं।
आम लोगों को आमतौर पर कहीं भी अपना आधार कार्ड औन कार्ड नंबर शेयर करने से बचना चाहिए। इन दोनों नंबरों को भी एटीएम पिन की तरह ही किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए।
इंस्टैंट ई-पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ अपना आधार नंबर एंटर करना होता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है।
गूगल पर फासटैग कैसे रिचार्ज करें। पैन कार्ड से आधार को कैसे लिंक करें। वर्ष 2020 में यह दोनों काफी सर्च किया गया। इन दोनों की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप भी जानिए कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आधार और पैन कार्ड में नाम के मिसमैच और अन्य जानकारी को सही कर सकते हैं।
अपने आधार कार्ड को अप-टू-डेट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे ज्यादा मांगे जाने वाला और भरोसेमंद पहचान व पते का दस्तावेज है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स ऑफिस से छिपाने या न देने पर आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है।
डीजीजीआई ने एक स्थानीय अदालत को बताया है कि पान मसाला के अवैध कारोबार के जरिए आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित जीएसटी चोरी में शामिल एक पाकिस्तानी नागरिक ने खुद को भारतीय बताते हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज बनवा लिए हैं।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
1 जनवरी 2020 यानी नए साल के पहले अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
संपादक की पसंद