जरूरत पड़ने पर आप अपने आधार कार्ड को टेंपरेरी अनलॉक कर सकते हैं। टेंपरेरी अनलॉक करने के बाद यह 10 से 15 मिनट के भीतर अपने आप लोग हो जाएगी।
भारत के सभी नागरिक के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी कार्ड (Identity Card) बन चुका है।
पैन नंबर आपकी आय से हुई टीडीएस कटौती पाने के लिए जरूरी है। पैन होने पर आप टीडीएस कटौती को रिटर्न भर कर प्राप्त कर सकते हैं।
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अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
पैन कार्ड की अहमियत तो हम सब जानते हैं। पैन कार्ड एक ऐसा जरूरी डाक्यूमेंट है जिसके बिना ना तो इनकम टैक्स भरा जा सकता है और न ही Bank या PPF जैसे अकाउंट खोले जा सकते हैं। ऐसे में अगर ये चोरी हो जाए या खो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी झंझट के मोबाइल के जरिए ही अपना E-Pan यानी पैन कार्ड का डिजिटल वर्शन डाउनलोड कर सकते हैं।
जानिए कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं।
सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
नियमों के मुताबिक अगर आखिरी तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। जिसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है।
पैन इनएक्टिव घोषित होने पर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिये पैन जरूरी होता है।
पैन कार्ड धारक यह भी ध्यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
जरूरी है कि आपके पैन कार्ड में दी गयी बिल्कुल सही दर्ज हों। ऐसा न होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा आगे बढ़ा दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।
पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली है। देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। आप यदि नौकरीपेशा हैं तो आपका नियोक्ता आपसे आपका पैन नंबर जरूर मांगेगा।
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