Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में ना तो कोई संवैधानिक कमी है और ना ही यह मनमाना है।
सेवानिवृत सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इसमे कोई संवैधानिक कमी नही है। SC ने यह भी कहा है कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रवधान है।
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