राष्ट्रपति ने यह याचिका चुनाव आयोग की तरफ से दी गई राय के आधार पर बर्खास्त की है। चुनाव आयोग को याचिका में किसी तरह योग्यता नहीं मिली थी
चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता से प्रतिवादियों को जिरह करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
In a big victory for the Aam Aadmi Party, the Delhi high court today restored membership of its 20 disqualified MLAs and referred the case back to the Election Commission.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को योग्य ठहराया है।
दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका ‘‘वापस ली हुई मानकर खारिज’’ कर दी।
इंडिया टीवी संवाददाता आशीष सिंह से खास बातचीत में CEC ने कहा कि वो चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं। उस व्यवस्था में उन्हें पूरा विश्वास होता है इसलिए काम करते हैं, इसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए वो जा सकते हैं।
इन विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को लाभ का पद ठहराया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी अयोग्यता के संबंध में समूचा प्रकरण प्रक्रिया को साफ दर्शाता है जिसके तहत उन्हें उनका पक्ष सुने जाने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से वंचित किया गया।
चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ आप के विधायकों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति का विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने का आदेश आ गया जिसके बाद इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था इसलिए सोमवार को इन पूर्व विधायकों ने
‘आप’ के विधायकों के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है...
Delhi HC dismisses application of AAP MLAs challenging disqualification order by EC.
Disqualification of MLAs: Shiv Sena comes up in support of Aam Admi Party
Disqualification of MLAs: Delhi High Court to hear AAP's appeal today
Unfortunate that President took the decision in haste: Disqualified AAP MLA Alka Lamba.
Office of Profit case: Manish Sisodia requests President to hear his party’s views
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे विधायकों का पक्ष सुने बिना एकतरफा फैसला दिया है यह अलोकतांत्रिक है
रिपोर्ट के हवाले से कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है।
Office of Profit case: AAP MLAs move Delhi HC against EC's disqualification
EC disqualifies 20 AAP MLAs for holding 'office of profit', Aam Aadmi Party to move high court against the decision
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूरी देते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में इन 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे...
Those who started Anti-Corruption Movement are now being labeled as corrupt, says BJP
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