नोएडा पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उन लोगों को जो स्मार्टफोन में बिना एप के पकड़े जाएंगे उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 6 माह तक की जेल हो सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने और उसकी 12,500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त करने की मंजूरी के लिए एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
टेलिकॉम विभाग एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है।
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