जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत किया जाना है। सूत्रों की मानें तो जम्मू-कश्मीर में पांच मनोनीत सदस्य नयी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि उपराज्यपाल को मनोनीत विधायकों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है
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