करीब 18 साल पहले नोएडा के निठारी में बच्चों की हत्या का हैरान करने वाला मामला आया था। हालांकि, बीते साल सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो आरोपियों सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को रिहा कर दिया था।
नोएडा के निठारी केस की जांच में कई तरह की खौफनाक बातें सामने आईं थीं। इस मामले में दो आरोपियों को 17 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। अब इस मामले में आरोपियों के संबंधी ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं।
साल-2005 और 2006 में 19 बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की रेप के बाद हत्या का खुलासा हुआ था और हैवानियत की ये बात सामने आई थी कि उनकी हत्या कर हत्यारों ने खा लिया। दोनों पिछले कई साल से जेल में बंद हैं।
करीब 17 साल पहले नोएडा के सेक्टर-31 में निठारी गांव की D-5 कोठी, जिसमें लड़कियों और बच्चों के साथ हैवानियत की ऐसी घटना सामने आई थी जिसे जानकर आज भी आपकी रूह कांप उठेगी। जानिए क्या थी ये घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। बता दें कि ये नोएडा का सबसे चर्चित केस रहा है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने निठारी कांड से जुड़े एक अन्य मामले में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई।
निठारी कांड के 10वें मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमितवीर सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले के दोषी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक अदालत ने निठारी में हुए सीरियल रेप और मर्डर के मामलों में से एक मामले में शुक्रवार को सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई है...
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक अदालत ने गुरुवार को यहां वर्ष 2006 में घरेलू नौकरानी अंजलि के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में व्यापारी मनिंदर सिह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया।
निठारी हत्याकांड मामले को लेकर अदालत गाजियाबाद की विशेष अदालत ने मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है।
नोएडा के निठारी में दुष्कर्म और हत्या के कई मामलों में से एक में शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने का
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