NEFT ट्रांजेक्शन आम तौर पर दो घंटे के भीतर सेटल हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ने NEFT ट्रांजेक्शन पर कोई सीमा तय नहीं की है। हालांकि, अलग-अलग बैंक NEFT ट्रांसफर पर अपनी सीमाएं लगा सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ने हालांकि यह कहा है कि इस दौरान यूपीआई,आईएमपीएस या आरटीजीएस सर्विस हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी।
क्या आप जानते हैं कि UPI के अलावा, पैसे भेजने के तीन और भी सुरक्षित तरीके होत हैं। इन्हें IMPS, NEFT और RTGS कहा जाता है। आइए आज आपको इन तीनों के बारे में बताते हैं।
NEFT-RTGS: आरटीजीएस का नियम कहता है कि पैसा भेजने के रियल टाइम में ही उसका Transfer होना चाहिए।
एनईएफटी प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए एनईएफटी को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा।
2 लाख रुपये तक के लेन-देन के लिए उपयोग होने वाले लोकप्रिय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) पहले की तरह काम करता रहेगा।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी में अहम फैसला लिया है।
दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर में आरटीजीएस प्रणाली को 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाने की घोषणा की थी।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) के तहत 2 लाख रुपए या अधिक की राशि ट्रांसफर की जा सकती है।
बैंक पर लगे प्रतिबंधों के जल्द हटने की उम्मीद
लेकिन अभी भी ऐसी कई बैंकिंग सेवाएं हैं, जिनके लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होता है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों के लिए 1 जनवरी 2020 से इन तीन नियमों में बदलाव हो रहा है।
ऑनलाइन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करने पर कन्विनिएंस फीस लगती है जिसे अब आरबीआई ने मुफ्त करने का निर्देश दिया है।
इससे पेमेंट बाजार में पेटीएम का प्रभुत्व और बढ़ गया है, जहां फोन पे और गूगल पे जैसे यूपीआई पी2पी (पीयर टू पीयर) एप्स एक बार में सिर्फ दो लाख रुपए तक भेज सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
मौजूदा समय में ग्राहक इस सेवा का लाभ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह आठ बजे से लेकर शाम 7:45 बजे तक उठा रहे हैं।
साल के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 दिसंबर 2019 को कई नियमों में बदलाव किया गया है।
1 दिसंबर 2019 से कई नियमों में बदलने होने जा रहा है। ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।
संपादक की पसंद