दिल्लीवासियों ने 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाया। त्योहार मनाने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़े।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं।
National Green Tribunal bans chanting of mantras, ringing of bells at Amarnath temple
The National Green Tribunal (NGT) on Monday capped number of devotees allowed to visit the Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir at 50,000 a day.
NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है
NGT ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NGT ने यह फैसला किया है।
NGT ने अपने आदेश में नायलॉन और किसी भी अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका विघटन जैविक तरीके से संभव नहीं है
NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।
NGT ने केंद्र सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक को हटा दिया जाना चाहिए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जर्मनी की ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन को देश में 3.23 लाख से अधिक वाहनों को रिकॉल करने का रोडमैप पेश करने का आदेश दिया है।
एनजीटी ने फॉक्सवैगन को धुआं कम दर्शाने वाले विवादित सॉफ्टवेयर लगाने के मामले में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में 19 मई तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदुषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।
एक टीचर ने देश में फॉक्सवैगन की गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के मसले पर क्रेंद्र और राज्य सरकार को अपना फैसला सुनाने को थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब ऐसे वाहनों
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