अदालत का यह आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की एक याचिका पर आया है, जिसमें दलील दी गई किसी भी व्यक्ति द्वारा सिख गुरुओं, उनके तत्कालीन परिवार के सदस्यों व पंच प्यारे का कोई चित्रण नहीं किया जा सकता।
'नानक शाह फकीर' को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियां बनी हुई हैं। कुछ वक्त पहले ही जारी किए गए फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही यह विवादों में छाई हुई है। हालांकि मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि इस फिल्म की रिलीज का कोई विरोध ना हो। बता दें कि फिल्म 13 अप्रैल को देश-विदेश में रिलीज होने वाली है।
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