Triple Talaq Bill set to be introduced in the Parliament
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा फ़ैसला करते हुए तय किया है कि अब निकाह के समय ही वर और वधू पक्ष के बीच यह सहमति बन जाएगी कि रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलाक-ए-बिद्दत का सहारा नहीं लिया जाएगा।
तलाक़ और मुस्लिम सरियत का मामला एक बार फिर गरमा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि तीन तलाक़ वैध है हालंकि इस्लाम में इसे नापसंद माना जाता है।
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