सूत्रों के मुताबिक, विजय यादव जीवा को पहचानता नहीं था। उसे जीवा की फोटो दी गई थी। पुलिस को शक है कि जीवा की हत्या कराने में जीवा के कुछ करीबी भी शामिल है।
लखनऊ की कोर्ट परिसर में मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच तुलना का मुख्य कारण है कि जि तरह अतीक अहमद की पत्नी और बेटों पर केस दर्ज है। उसी प्रकार मुख्तार अंसारी के अलावा उसके बेटों और बहू पर भी केस दर्ज है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में दोषी पाया है और कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस लेख में पढ़ें मुख्तार अंसारी के कोर्ट का एक रोचक किस्सा।
32 साल का इंतजार, अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा
कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और पांच और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हैं। मुख्तार पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं में 61 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद है।
कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड के 32 सालों बाद आज कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। इस केस में आरोपी बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं।
जांच में पाया गया कि मतदाता पहचान पत्र में मुख्तार अंसारी की जन्म तिथि 1959 थी, जबकि आधार और पैन कार्ड पर उनकी जन्म तिथि 1963 बताई गई थी। साथ ही, आधार और मतदाता पहचान पत्र में उसका नाम मुख्तार के रूप में उल्लेखित है, लेकिन पैन कार्ड यह मोख्तार है।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज वाराणसी के MP-MLA कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी होगी। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी और बहस होगी।
वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था।
गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट 29 अप्रैल को 16 साल पुराने मामले में अंसारी भाईयों को सजा सुनाई थी। अब अफजाल अंसारी की टीम का पूरा फोकस फिलहाल सजा पर रोक लगवाने पर रहेगा। अगर सजा पर रोक लगी और अफजाल अंसारी को अंतरिम जमानत मिली तो वह जेल से बाहर भी आ सकेंगे।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी और रेस्टोरेंट मालिक की हत्या में फरार चल रहे जुगनू वालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी पंजाब के खरार से हुई है।
29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी को जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उसके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले लगभग डेढ़ दशक से वह जेल में बंद है लेकिन उसकी सेटिंग ऐसी है कि वह जेल में रहकर ही अपराधों को अंजाम देता रहा है।
गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उसे 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं मुख्तार को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
गाजीपुर के स्पेशल MP-MLA कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है।
मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में यह फैसला सुनाया है।
मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत के तहत केस दर्ज हुआ था। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। अफजाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़