माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की कोर्ट ने एक मामले में दोषी माना है। मामले में मुख्तार ने फर्जी डाक्यूमेंट के सहारे असलहे के लाइसेंस हासिल किया था। इस मामले में अब कोर्ट ने माफिया को दोषी करार दिया है।
लोकसभा चुनाव के लिए गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए अफजाल अंसारी पार्टी कार्यालय पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान कह दिया तो वहीं अखिलेश यादव की तारीफ की। जानिए और क्या कहा-
माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर प्रदेश की योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसके साथ ही सरकार उसके मददगार और करीबियों को भी नहीं छोड़ रही है।
यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। इसी कड़ी में लखनऊ डेवलपमेंट विभाग के अधिकारी अवैध अस्पताल पहुंचे। बता दें कि बुल्डोजर की मदद से अवैध अस्पताल को गिराने का काम जारी है।
माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन अब भी जारी है। इसी कड़ी में आज मुख्तार के करीबी बिल्डर पर एक्शन लिया गया। इसके तहत एफआई टावर और एफआई अस्पताल में बने कुछ निर्माणों को एलडीए ने अवैध घोषित कर दिया, जिसे ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली एक जमीन पर फ्लैट्स बनवाने का फैसला किया है।
मुख्तार के ऊपर कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने का आरोप था। गुरुवार को कोर्ट ने माफिया अंसारी को दोषी करार दिया गया है।
मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने अपने पिता को बांदा जेल से निकालकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुरोध किया है।
कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है।
गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाए गए फाइन पर स्टे लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी एक साल के बच्चे की मां है।
मुख्तार अंसारी की उम्रकैद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ के मामले में दर्ज मुकदमे को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जमानत देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था।
मुख्तार पर 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों के मामले में जांच चल रही है। मुख्तार के खिलाफ जारी इस अभियान को आयकर विभाग ने ऑपरेशन पैंथर नाम दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा, "यूपी के गैंगस्टर अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने की 55 लाख फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। यह पैसा तत्कालीन गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूला जाएगा।"
माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद करीब 200 की संख्या में उसके समर्थक थाने पहुंच गए और जमकर बवाल काटा।
यूपी में माफिया डॉन की चार पत्नियों ने पुलिस को महीनों से छका रखा है। इन पकड़ने का पुलिस का हर प्रयास असफल साबित हो रहा है। चारों को विभिन्न आपराधिक मामलों में साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। लेकिन यह चारों पुलिस के हाथ नहीं लग रही हैं।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को आजावीन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
कभी जरायम की दुनिया में एकछत्र राज चलाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं।
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