परिवहन ऑपरेटर पुलिस द्वारा, उत्पीड़न और जबरन वसूली ’सहित संशोधित एमवी अधिनियम के तहत भारी जुर्माना का विरोध कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम को जनता और पार्टी लाइनों के लोगों से समर्थन मिला है। जो लोग जुर्माना से नाखुश थे, वे भी सहमत हैं।
अब ओडिशा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का चालान काटा गया है। दरअसल इतनी बड़ी राशि का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि ट्रक मालिक ने लंबे समय से टैक नहीं भरा था।
समझ लीजिए देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक है दिल्ली, जहां लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 10000 दे रहे हैं और दूसरा है गुजरात, जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 3000 दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू करने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है मैं इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को अभी लागू नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अधिकारियों का मानना है कि अगर हमने इसे लागू किया तो हमारे लोगों पर बोझ बढ़ेगा।
वाहन चालान की भारी-भरकम राशि को लेकर भले ही देश भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में 'रेड-लाइट' जंप करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण है पांच दिन के वे आंकड़े, जिसे दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं।
नए कानून के अमल में आने के महज चार दिनों में सिर्फ दो राज्यों हरियाणा और ओडिशा ने चलान के जरिये 1.41 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की है।
ओडिशा ऑटो-रिक्शा चालक का नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 47500 रुपये का जुर्माना लगा | इससे पहले गुरुग्राम के एक युवक का 23000 रुपए का जुर्माना लगा |
उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
एनसीपीसीआर ने आज एक बयान में कहा, ‘‘यह बात संज्ञान में आई है कि हाल के समय में स्कूली बसों एवं कैब के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह भी पाया गया है कि ज्यादातर हादसे चालकों की लापरवाही और मोटर वाहन कानून-1988 के संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की वजह से होते हैं।’’
अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ई-रिक्शा के टायरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कर की सर्वाधिक 28 प्रतिशत की दर लागू होगी। प्राधिकरण की महाराष्ट्र पीठ ने टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।
दिल्ली में शनिवार (3 मार्च) लर्निंग, पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ वीकल जैसी सुविधाएं घर बैठे पा सकते है
आने वालों दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है।
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