नशे में गाड़ी चलाना आपको मुसीबत में डाल सकता है क्योंकि यह न केवल कार बीमा दावे को खारिज करने का कारण है बल्कि एक मुकदमा चलाने योग्य अपराध भी है। चाहे वह शराब हो या प्रतिबंधित/नियंत्रित पदार्थ, गाड़ी चलाते समय इनके सेवन का कोई भी संकेत आपके मोटर बीमा दावे को तुरंत खारिज कर देता है।
वर्ल्ड बैंक द्वारा हादसों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलाता है कि कई बार यातायात उल्लंघन करने वाले वाहनों में क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले वाहनों की तुलना में घातक हादसों में शामिल होने का 40% ज्यादा जोखिम होता है।
जब आप अपनी कार में कोई सहायक उपकरण जोड़ते हैं, तो कंपनी को सूचित करना न भूलें अन्यथा आपके दावे खारिज कर दिए जाएंगे क्योंकि ये संशोधित हिस्से उस समय कवर नहीं किए गए थे जब आपने पॉलिसी खरीदी थी।
ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस ने ज़ूनो ड्राइविंग कोशिएंट (Zuno Driving Quotient) पेश किया है, जो आपकी गाड़ी चलाने के तरीके को मापने का एक अनूठा तरीका है। कंपनी अच्छी ड्राइव करने वाले कस्टमर्स को अवॉर्ड देती है।
Disaster Insurance Claim: अगर आपकी गाड़ी किसी आपदा का शिकार हो जाती है और उसमें नुकसान हो जाता है तो आप उसे क्लेम कर नुकसान राशि को कंपनी से वसूल सकते हैं।
आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा।
31 मार्च, 2019 तक भारतीय सड़कों पर 23 करोड़ वाहन सड़कों पर परिचालन में थे। इनमें से 57 प्रतिशत वाहनों के पास अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं था
बाढ़ की स्थिति में गाड़ी के खराब होने पर आप इंजन प्रोटेक्टर एड-ऑन इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस तरह के इंश्योरंस से फायदा ये होता है कि बाढ़ आने पर गाड़ी को जो भी नुकसान होता है उससे बच सकते हैं
बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।
साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिये अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।
कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) आज यानी 16 जून से महंगा हो गया है।
1 सितंबर से आपको नई कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना अनिवार्य होगा।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक अधिसूचना में सभी साधारण बीमा कंपनियों को ऐसे वाहनों का तब तक बीमा करने से मना किया है जब तक उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं हो। वाहनों के बीमा का हर साल नवीनीकरण होता है।
IRDAI ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।
निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा (नॉन-लाइफ इंश्योरेंस) प्रदाता एचडीएफसी एर्गो ने मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम की कीमतों में कमी की घोषणा की है। इससे मौजूदा और नए उपभोक्ताओं को फायदा होगा क्योंकि प्रीमियम के दाम 15 फीसदी तक कम हो गए
नवंबर की शुरुआत से ही कार और बाइक के इंश्योरेंस महंगे हो गए हैं। बीमा नियामक IRDAI ने बीमा एजेंटों को मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बीमा का दावा करने में देरी होती है और उपभोक्ता देरी की संतोषजनक वजह बताता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ऑटो डीलर नेटवर्क के जरिए मोटर बीमा पॉलिसी बेचने की अनुमति दे दी है ताकि ग्राहकों को और अधिक विकल्प मिल सके।
अगर आप वाहन सही तरीके से, कम व्यस्त समय और कम दूरी तक चलाते हैं तो भविष्य में आपको मोटर बीमा का प्रीमियम कम देना पड़ सकता है।
IRDAI ने 28 मार्च को बढ़ाए गए गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ी कटौती की है। नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएंगी।
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