चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।
हीरा व्यापारी और भगोड़े मेहुल चोकसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ मेहुल चोकसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को अब खारिज कर दिया है।
सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के PNR की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है।
ED Action: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है।
Mehul Choksi : चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था और अचानक वहां से लापता हो गया था।
आरोप लगाने वाले फौजी ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए निधि जमा करने के लिए जो अभियान चलाया था, उसके लिए उन्होंने भी दान किया था। इस दौरान सोमैया ने 57 करोड़ से ज्यादा की निधि जुटाई लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में इसे जमा करने की जगह उन्होंने इसमें अनियमितता की।
23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.02 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति में से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी।
डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) घोटाले में आरोपी भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। खराब सेहत के आधार पर मेहुल चोकसी को जमानत दी गई है।
डोमनिका हाई कोर्ट में शनिवार को मेहुल चोकसी के वकीलों ने एक अर्जी लगाई है। मेहुल चोकसी के वकीलों ने उन्हें चिकित्सा के लिए डोमनिका से बाहर ले जाने की अनुमति मांगी है।
देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।
सीबीआई ने कहा है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 2017 में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आसन्न पूछताछ की जानकारी थी और इसी वजह से वह साक्ष्यों को छिपाकर भारत से फरार हो गया।
भारतीय अधिकारियों ने डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है।
भारत ने डोमिनिका उच्च न्यायालय का रुख कर भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के वकीलों द्वारा दाखिल मामले में पक्षकार बनाए जाने की अपील की है।
गीतंजलि जेम्स और भारत में अन्य मशहूर हीरा आभूषण ब्रांडों का मालिक चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने से कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था। मामले में चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की कथित संलिप्तता का खुलासा हुआ था।
चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। उसे तीन दिन बाद 26 मई को डोमिनिका में पकड़ लिया गया था।
डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार चाहती है कि वहां की स्थानीय अदालत में चल रहे मेहुल चोकसी के मामलों की सुनवाई में तेजी आए।
14 हज़ार करोड़ के घोटाले में सबसे बड़े आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर डोमिनिका की अदालत में सुनवाई टल गई है और कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष यानी सरकार और मेहुल चोकसी के वकील आपस में बात करें।
शुरुआत में मेहुल चोकसी अपने पिता की सरपरस्ती में हीरे का कारोबार करता रहा और 1985 में उसने ये पूरा कारोबार अपने हाथों में लिया।
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