दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उन्हें बेल नहीं मिली है तो वहीं उनकी पत्नी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं।
पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनावाई करने वाली है। क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे। इस बात का फैसला कुछ देर में हो जाएगा।
दिल्ली के रामलीला मैदान से सीएम अरविंद केजरीवाल एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा-हमारे पास एक नहीं सौ मनीष सिसोदिया हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया को याद करते हुए भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
शनिवार को सुबह 10 बजे आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबियत ख़राब हो गई थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को भी तिहाड़ जेल से 7 घंटे की अंतरिम जमानत पर बाहर आये थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह बिना मिले ही तिहाड़ जेल वापस लौट गए थे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि क्या सिसोदिया को बेल मिल जाती है या वे जेल में ही रहेंगे।
पत्नी से मुलाकात के लिए सिसोदिया शनिवार सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पर पहुंचे। हालांकि, सिसोदिया की अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबियत ख़राब है और कोर्ट उनसे मिलने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर पर रह सकेंगे।
मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने को लेकर कोर्ट ने अनुमति दे दी है। बता दें कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही हैं।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी अब सरकारी गवाह बन गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका मिला है। 26 फरवरी से जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी है।
CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 जून की सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
दिल्ली शराब घोटाले में जेल में सजा काट रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर तंज कसा है। सिसोदिया ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और उन्हें अहंकारी बताया है।
संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा, 'राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है।'
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए यानी 23 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से मनीष सिसोदिया की चार्जशीट की ई-कॉपी देने को कहा।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 मई की तारीख तय की है। उससे पहले कोर्ट ने ईडी को आदेश जारी किया है।
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
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