मालेगांव में विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को हुआ था। उत्तरी महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी।
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। वह आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रही थीं। इसके लिए उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया था।
आरोपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष NIA कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट की सुनवाई अंतिम चरण में है।
मालेगांव में 29 सितंबर,2008 को हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल में लगाए गये बम में विस्फोट किया गया था।
सुनील देवधर की यह प्रतिक्रिया 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के एक गवाह के मुकर जाने और मुंबई की एक अदालत में यह गवाही देने के बाद आई है कि तत्कालीन वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परम बीर सिंह और एक अन्य अधिकारी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के चार अन्य नेताओं का नाम लेने की धमकी दी थी।
मालेगांव ब्लास्ट केस में एक गवाह के बयान के बाद आरएसएस नेता ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से माफी मांगने की मांग की है।
इंद्रेश कुमार ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया है कि एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट के मामले में उन्हें, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के अन्य नेताओं को फंसाने की साजिश रची थी।
मुंबई में NIA की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी।
साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मामलों से संबंधित संसदीय समिति में शामिल किये जाने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, ‘‘हो सकता है उसके दिमाग का उपयोग कर पाकिस्तान को एकदम समाप्त करने का इरादा हो।’’
महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी समीर कुलकर्णी को उनके आवास पर सुरक्षा के लिए बुधवार को सशस्त्र पुलिस गार्ड मुहैया कराया गया।
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उनकी उस टिप्पणी के लिए “खिंचाई” की जिसमें उन्होंने कहा था कि वह शौचालय साफ करने के लिये सांसद नहीं बनी हैं।
एनआईए ने नौ लोगों के खिलाफ आरोप वापस लेने का फैसला किया और सिंह, शर्मा, नवरिया और चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया। विशेष सनुवाई अदालत ने 2016 एनआईए के इस रुख को स्वीकार करते हुए नौ आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।
भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिए पेशी से छूट मिली है।
भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद एवं 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को मुबई की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुईं।
भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नतीजों से पहले एक बड़ी राहत मिली है।
मालेगांव धमाकों के आरोपियों के अदालत में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।
भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को बड़ा झटका लगा है। मालेगांव बम धमाके से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर चल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब हर हफ्ते कोर्ट में पेश होना होगा।
चुनाव लड़ने के साध्वी प्रज्ञा के अधिकार पर दलील देते हुए उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह यह बताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं कि देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि साध्वी देश और विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं।
राष्ट्रीय जांज एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए
मालेगांव केस में पहले UAPA पर सुनवाई
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