सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं के भरण पोषण को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने 1985 के शाह बानो केस की यादें ताजा कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं।
संगीता टोप्पो ने रांची की फैमिली कोर्ट में अपने पति अमित कुमार कच्छप के खिलाफ दायर केस में आरोप लगाया था कि ससुराल में उससे कार, फ्रिज और LED टीवी सहित दहेज की मांग की गई थी।
केरल हाई कोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वह भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट ने मां और भाई से भरण-पोषण का खर्च दिए जाने का अनुरोध करने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी थी।
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विंटेज कार पुराने जमाने की कार के मालिकों और इससे जुड़े संगठनों का प्रयास है कि इन कारों को विरासत का दर्जा मिले ताकि इनका संरक्षण किया जा सके।
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