गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाएगी ताकि हिंदू लड़कियों का ‘अपहरण’ और धर्मांतरण रोका जा सके।
इस इलाके में रहने वाले लोग नाम न छापने कि शर्त पर बताते हैं लंबे समय से उन्हें लड़की के रोने की आवाज इस मकान से आ रही थी। तहकीकात करने पर पता चला कि घर हिंदू लड़के ने लिया है लेकिन जब उस लड़के की बाइक का नंबर ट्रेस किया तो पता चला लड़का मुसलमान है।
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने यहां की सरकार का ध्यान 'लव जिहाद' की ओर आकर्षित किया था। लेकिन यहां की सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कोई क़ानून नहीं बना पाई।
दिल्ली के बेगमपुर इलाके में कल (शुक्रवार) शाम एक 17 साल की लड़की की उसी के घर में हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद घर में ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया।
घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की गयी, जिसके क्रम में मंगलवार को अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया।
गुजरात हाई कोर्ट ने बनासकांठा जिले में पालनपुर पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
बीकानेर में एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के युवक से विवाह करने पर विवाद खड़ा हो गया है। लड़की के परिजनों ने इसे जहां 'जबरन शादी' का मामला बताया है। वहीं युवती जो हिंदू धर्म से है, ने परिवार के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नये वर्ष पर शुभकामना देने के साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है।
गोरखपुर जिले में पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले नवंबर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 एफआईआर दर्ज की है, 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनमें से 54 को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है |
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि संविधान में कहीं भी लव-जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। भाजपा शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के माध्यम से संविधान का मजाक बना रहे हैं।
मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और वहां पर नया कानून बनने के बाद लव जिहाद के कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि बालिग होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है।
Love Jihad: JD(U) नेता के सी त्यागी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है।"
‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद ने शनिवार को ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020’ को मंजूरी दे दी है। इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा एवं एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मुताबिक पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी वहीं, जबरम धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है।
लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
मुरादाबाद जिले में नए यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत युवक और उसके भाई को दो सप्ताह की जेल के बाद रिहा कर दिया गया | उस महिला की गवाही के बाद उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था कि उसने उससे स्वेच्छा से शादी की थी |
अफसरों ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज होना बाकी है। युवक पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण, अपहरण या लड़की को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है, साथ ही एससी / एसटी अधिनियम, POCSO अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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