केरल की 24 वर्षीय हिदू महिला हदिया ने कोच्चि हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि वह अपने मुस्लिम पति के साथ रहना चाहती है। हदिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया है।
इस लड़की को इसके प्रेमी और उसके पिता ने ज़हर देकर मारने की कोशिश की है। इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने जिससे प्यार किया उससे अपना हक मांगने गई थी लेकिन बदले में साज़िश करके उसे ज़हर पिला दिया गया। इस लड़की के साथ साज़िश आरोपी के घर पर ही नहीं
Love-Jihad in UP: Hindu Girl alleges of being sexually assaulted by Muslim on pretext of marriage in Muzaffarnagar
Rajasthan: Booklets on 'love jihad' peddle bigotry in Jaipur fest
'Spiritual fair' in Rajasthan spews venom against Muslims, warns of love jihad''
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कोच्चि इकाई के जांचकर्ताओं की एक टीम ने शनिवार को 24 वर्षीय हादिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला) का बयान दर्ज किया है।
Love Jihad: Mumbai model alleges husband forcing her to convert to Islam
महिला का आरोप है कि उसके पति आसिफ के एक लड़की के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं और आरोपों के मुताबिक़ आसिफ ने उस लड़की को भी हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करवाया है। पुलिस अब लव जेहाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है।
Rajasthan: High Court asks police to investigate case of alleged ‘love jihad’
NIA ने कहा कि 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' और 'सथ्य सरानी' जैसे संगठन समेत पूरी तरह से एक व्यवस्थित मशीनरी इस तरह के काम में लगी हुई है। युवा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना और उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने में इन संगठनों की अहम भूमिका है।
Kerala Love Jihad: Some people are involved in religion conversion, NIA tells SC.
Couple harassed for inter-religion marriage
BJP Mahila Morcha leader slaps girl in public for her alleged 'Affair' with Muslim man
Love jihad and the terror trail | 2017-08-18 20:56:24
Supreme Court orders NIA to probe Kerala 'love jihad' case | 2017-08-17 20:03:33
सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद का एक ऐसा केस आया है जिसमें लड़की के पिता का कहना है कि उसकी बेटी का ब्रेनबॉश करके और मुसलमान बनाकर उससे निकाह करके ISIS में भर्ती करने के लिए सीरिया भेजा जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच NIA को सौंप दी लेकिन ऐसा ये
पीठ ने कहा कि अदालत एनआईए, केरल सरकार और अन्य सभी से इस मामले में विवरण लेने के बाद ही फैसला लेगी। अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल के यह कहने के बाद दिया कि अदालत को लड़की से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। केरल उच
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