इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि किसी भी धर्म में पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का उल्लेख नहीं है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा है कि निर्धारित मानदंडों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।
दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया से लगने वाली अपनी सीमा से प्रचार - प्रसार करने वाले लाउडस्पीकर हटा लेगा।
मशहूर इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि उसे अपने परिसर में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए सहारनपुर जिला प्रशासन की तरफ से 15 जनवरी तक अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है और वह जल्द ही इसकी इजाजत लेगा।
उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी. हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बाबत सर्कुलर जारी किया है.
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