बुधवार 20 दिसंबर को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया है। बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) में बड़े बदलाव होने वाले हैं। नए कानून में विभिन्न अपराध के मामलें में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
देश के कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली गई है। चाहे मॉब लिंचिंग हो या आतंकवाद या फिर राजद्रोह सभी के लिए नए नियम लाए गए हैं। नए कानूनों पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी तीखा तंज कसा है।
रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब नए कानून के मुताबिक, अगर हिट एंड रन का मामला बना तो दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। वहीं अगर दोषी, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने 3 कानून लेकर उपस्थित हुआ हूं।
देश में राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह दूसरे कानून को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा।
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह IPC में हो रहे बदलाव से जुड़े सवालों पर जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।
लोकसभा ने सदन की अवमानना के मामले में विपक्षी सदस्यों- सी थॉमस और ए एम आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनैतिक फैसले से अक्सर चौंकाते रहते हैं।29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्रकारिणी की बैठक के साथ-साथ अब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी दिल्ली में बुलाई गई है। तो क्या नीतीश फिर से चौंकाने वाले हैं?
सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज फिर से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दमनकारी विधेयकों को चर्चा के बिना पारित कराने के लिए सदन से विपक्ष का सफाया किया जा रहा है।
संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा करने वाले 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। क्यों और कैसे सांसदों को निलंबित किया जाता है और उनपर क्या-क्या पाबंदियां लगाई जाती हैं-जानिए सबकुछ।
संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। निलंबित सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया है।
संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है। भारी हंगामे के बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया गया है। इसे लेकर सांसदों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे।
संसद से 141 सांसदों को इस सत्र से निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद सांसद संसद के बाहर हंगामा कर रहे हैं। वहीं, कुछ सांसदों ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तरफ से तैयारियों में लग गया है। आज जहां विपक्षी गठबंधन की तीन बजे बैठक होगी तो उससे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हो रही है।
देश में कक्षा 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी देखी गई है। इस मामले में ओडिशा में सबसे ज्यादा छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है। वहीं, मणिपुर में एक भी छात्र ने कक्षा 10वीं में पढ़ाई नहीं छोड़ी है।
संसद की सुरक्षा में चूक और कई विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किये जाने के खिलाफ लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष के सदस्यों के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
लोकसभा और राज्यसभा से आज कई सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस तरह शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इन सांसदों में सबसे ज्यादा कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसद शामिल हैं।
संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में खूब हंगामा किया जा रहा है। इस बीच लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें 13 लोकसभा सांसदों और 1 राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया था।
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