भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘ अपने ग्राहक को जानो (KYC) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
गलत आधार नंबर देने और कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड नहीं जुड़े होने के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों को अगस्त माह की पेंशन नहीं मिली है
संपादक की पसंद