आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। दलितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी। इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
आज से 14 साल पहले गोंडा में गैर इरादतन दलित शख्स की हत्या का मामला सामने आया था। तब से ये केस कोर्ट में चल रहा था। 14 साल बाद अब जाकर इस मामले के 7 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 41 साल पुराने आजावीन कारावास के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल कोर्ट को गवाहों के बयान में विरोधाभास देखने को मिला, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया।
कोर्ट ने 28 वर्षीय व्यक्ति को अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाने और बलात्कार के दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ‘‘घृणित और निंदनीय कृत्य’’ के कारण दोषी सहानुभूति के लायक नहीं हैं।
दंपति की बेटी ने अदालत में गवाही दी थी और उसकी गवाही के आधार पर ही पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बेटी निर्जला ने अदालत में दिए बयान में कहा था कि पापा पन्नालाल मम्मी से कहते थे कि इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि तेरे पेट में लड़का है या लड़की।
पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक महिला को स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मुस्लिम महिला पर कुरान के पन्ने जलाने और ईशनिंदा करने का आरोप है।
साल 2006 में एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में बंबई हाई कोर्ट ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरा की MP/MLA कोर्ट ने CPI ML के विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।
मनोज भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं। उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शख्स ने लॉकडाउन के दौरान भी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
अमेरिका की एक अदालत ने अपराध के मामले में 15 वर्षीय किशोर को सबसे खौफनाक सजा सुनाई है। इस किशोर को 4 छात्रों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। किशोर के अपराध को देखते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साल 2020 में हरियाणा के भिवानी जिले में होलिका दहन के दौरान हुई झड़प में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब हरियाणा की एक अदालत ने कुल 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस विधेयक को लेकर विधानसभा में जबर्दस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष के विधायकों ने इसकी प्रतियां फाड़ दी थीं और भाजपा ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। विपक्ष के विधायकों के बहिष्कार के बीच यह विधेयक पारित किया गया था।
उड़ीसा के जाजपुर जिले में एक दंपति को जलाकर मार देने के मामले में कोर्ट ने 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार का जु्र्माना भी लगाया है। बता दें कि गुस्साई भीड़ ने दंपति को जादू-टोने के शक में जलाकर मार डाला था।
यूपी के बाराबंकी की एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। मामला दो साल पहले का है।
हरसूद कोर्ट ने एक महिला की हत्या मामले में उसके पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पति अपनी पत्नी गंगाबाई के चरित्र पर शंका करता था। इसी बात को लेकर आरोपी अपनी पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था।
विनीता का पति प्रमोद कुमार दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 2018 के पहले विनीता की उसकी मां से बराबर बात होती रही, लेकिन बाद में बेटी से बात होना बंद हो गई जिसके बाद आरोपी टालमटोल करता रहा।
अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश को भी उम्रकैद की सजा मिली है। अतीक अहमद को 43 साल में पहली बार सजा मिली है। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी ठहराया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया।
UP News: यूपी सरकार ने करीब साढ़े तीन माह में लैंगिक दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और कई गंभीर अपराधों में 2756 आरोपियों को सजा दिलाने का शुक्रवार को दावा किया।
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