न्यूयॉर्क सिटी ने लंबाई और वजन के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कानून पारित कर दिया है।
CLAT की परीक्षा की तारीख सामने आ गई है। जो उम्मीदवार इस बार लॉ एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस पढ़ लें।
लड़कियों के साथ यौन कृत्यों के गुप्त फिल्मांकन को लेकर जापान सख्त कानून लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल जापान मेंं "अपस्कर्टिंग" का चलन बहुत है, जिसके चलते लड़कियों का यौन शोषण होता है और उसका गुप्त वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया जाता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही है, उन्होंने बताया कि लोगों के लिए कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं की जड़ों को दूर करने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम 2017 को आखिरकार अधिसूचित कर दिया है। इस्लामाबाद प्रशासन द्वारा हिंदू विवाह कानून को अधिसूचित किए जाने के बाद हिंदुओं को क्या फायदा या नुकसान होने वाला है.…आइए इस बारे में आपको बताते हैं। यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम 2017 में क्या नियम और शर्तें निर्धारित हैं।
ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जो इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे कुछ कानूनों के बारे में जागरूकता ने कॉर्पोरेट प्रोफेश्नल्स को न केवल न्याय दिलाने में मदद की बल्कि अन्य कंपनियों के लिए एक नजीर के रूप में काम किया
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के धर्मातरण विरोधी कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कानून की पढाई करना और इसमें करियर बनाना, बहुत समय से हमारे देश में लोकप्रिय करियर ऑप्शंस में से एक है। आज हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि इस लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप वकालत के साथ-साथ इन ऑप्शंस को भी चुन सकते हैं।
जब दो व्यस्क कपल बिना शादी किए एक छत के नीच रहते हैं तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो, दोनों के बीच हर बात के लिए सहमति बन जाती है और बिना शादी किए एक ही घर में रहते हैं।
कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जमकर बवाल काटा।
Surrogacy Law in India: तमिल फिल्मों की अभिनेत्री नयनतारा ने शादी के महज 4 महीने बाद जुड़वां बच्चों के जन्म का ऐलान किया है। जिसके बाद से सरोगेसी कानून पर बहस छिड़ गई है।
Chandigarh University Case: इस मामले का ताजा अपडेट ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। आरोपियों में एक छात्रा है और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Anti Conversion Law: कर्नाटक विधान परिषद में गुरुवार को एंटी कन्वर्जन बिल को पारित कर दिया गया। अब कर्नाटक में भी किसी का धर्म परिवर्तन कराना कानूनी अपराध माना जाएगा।
Sheikh Hasina in India: मोमेन ने कहा कि यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनकी यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों दक्षिण एशियाई देश पड़ोसी मुल्कों से पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
Afghanistan: तालिबान ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ शरिया के अनुसार ही अपनी राजनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाएगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने घोषणा की है कि इस्लामिक अमीरात की विदेश नीति में शरिया का एक विशेष स्थान होगा।
Historical Facts: एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार डिडोरस सिक्यूलस (Diodorus Siculus) के मुताबिक, कैरन्डस के बनाए तमाम कानूनों में से एक यह भी था कि अगर कोई शख्स संसद में हथियार लेकर आ जाता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी।
Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि न्यायपालिका विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए।
मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। जानिए places of worship act क्या है?
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
भारत में गर्भपात कराने के लिए किसी ठोस वजह का होना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा-312 के मुताबिक यदि कोई ठोस कारण नहीं है तो डॉक्टर और गर्भपात कराने वाली महिला अपराध के दायरे में आएंगे। इन्हें तीन साल तक की सज़ा हो सकती है। यदि गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराया जाता है तो दोषी को 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है।
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