उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया है।
आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर किसानों की हत्या का केस चलेगा। एडीजे ने इस मामले में आरोप तय किए हैं। 16 दिसंबर से मामले का ट्रायल शुरू होगा।
Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
Lakhimpur Kheri violence: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है।
Farmers' Protest: केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ को पद से हटाने और MSP (फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य) समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का किसान आंदोलन अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद शनिवार दोपहर बाद खत्म हो गया।
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी में पिछले साल हुए तिकोनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' की बर्खास्तगी समेत कई और मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों का 75 घंटे का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
Lakhimpur Kheri violence: जस्टिस कृष्णा पहल की पीठ ने आशीष की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि अभियुक्त राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह जमानत पर रिहा होने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित करके मुकदमे पर असर डाल सकता है।
मुकुल गोयल को अब सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है। यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को DGP के पद से हटा दिया है। पिछले साल जून के महीने में गोयल ने यह पद संभाला था और मात्र 11 महीने बाद ही उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि- 'पुलिस महानिदेश मुकुल गोयल शासकीय कार्यों की अवहेलना कर रहे थे। विभागीय कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। पुलिसिंग में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था। सरकारी कामों को भी नजरअंदाज कर रहे थे।
आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल ले जाया गया है। उन्हें सदर कोतवाल लखीमपुर की गाड़ी में बैठाकर गुपचुप तरीके से जेल ले जाया गया है और पीछे के गेट से उनकी जेल में एंट्री हुई है।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को आशीष की जमानत रद्द करने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की निगरानी कर रहे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की दो रिपोर्ट पर चार अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शीर्ष अदालत को बताया किया कि अतिरिक्त गृह सचिव ने हमें बताया है कि उन्हें पत्र अभी मिले नहीं हैं।
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उमर खालिद, फहाद शाह, वहीद पारा और सिद्दीकी कप्पन झूठे आरोपों को लेकर जेल में हैं।
आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। उन्हें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर-खीरी मामले पर बुधवार को लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस दिया था।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पत्रकारों पर बुरी तरह भड़के नजर आए और उन्होंने गुस्से में मर्यादा लांघ दी।
लखीमपुर कांड में बड़ा एंगल आ गया है। SIT ने अपनी जांच में पूरी घटना को एक सोची-समझी हत्या की साजिश करार दिया है। लेकिन इसे लेकर अखिलेश यादव अब बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) अरविंद त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने अपने आदेश में तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व सह आरोपी आशीष पांडेय व लवकुश राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले के अन्य गवाहों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज करने का भी निर्देश दिया था और डिजिटल साक्ष्यों की विशेषज्ञों द्वारा जल्द जांच कराने को कहा था।
केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 40 कृषि संघों के एकीकृत संगठन एसकेएम ने कहा कि समिति में अधिवक्ता सुरेश कुमार मुन्ना, हरजीत सिंह, अनुपम वर्मा, मोहम्मद ख्वाजा, यादविंदर वर्मा, सुरेंदर सिंह और इसरार अहमद शामिल हैं।
इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग के साथ सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा उन्होंने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े सभी किसान समूह अखिल भारतीय प्रदर्शन का समर्थन करेंगे।
संपादक की पसंद