सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सेंगर के वकील ने हाई कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने वाला है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आदेश में कहा, "पीड़िता या उसके सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने की आपराधिक साजिश के संबंध में कुलदीप सिंह सिंगर को आरोपित करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।"
Kuldeep Singh Sengar Case: सड़क दुर्घटना संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि शिकायकर्ता पक्ष की आपत्ति एक रोमांचक कहानी की तरह थी, लेकिन यह महज अनुमान पर आधारित थी।
दुष्कर्म के आरोप में भाजपा से निष्कासित किए जाने के करीब डेढ़ साल बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को भाजपा ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
उन्नाव रेप केस पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया।
उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर फैसले को टाल दिया गया है। अब 20 दिसंबर को सजा पर फिर बहस होगी।
सेंगर की बहन को फैसला सुनाने से पहले ही रोते हुए देखा गया क्योंकि उसने अपने एक रिश्तेदार को कहते हुए सुना था कि उसके भाई को दोषी करार दिए जाने की संभावना है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज 2017 के उन्नाव अपहरण और बलात्कार मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से संबंधित मामले में उन्हें दोषी करार दिया है।
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किये जाने के बाद न्यायाधीश ने पांच अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी।
पिछले सप्ताह दिल्ली में जब वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई, उस समय उन्नाव बलात्कार कांड के एक आरोपी और निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तीस हजारी अदालत में हवालात में बंद थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इस साल जुलाई में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई उन्नाव रेप पीड़िता को मंगलवार शाम दिल्ली के एम्स से छुट्टी दे दी गई।
अदालत ने 14 अगस्त शाम चार बजे तक सीबीआई को दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया । अदालत ने सीबीआई के उपाधीक्षक राम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर उक्त आदेश दिया । ड्राइवर आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने अदालत के समक्ष टेस्ट कराने की सहमति दे दी।
उन्नाव रेप पीड़िता के दुर्घटना मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कई जगहों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि CBI ने उन्नाव रेप पीड़िता के एस्सीडेंट के मामले कई स्थानों पर छापे मारे हैं।
भाजपा के एक विधायक ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति हमदर्दी व्यक्त करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला। भाजपा ने हालांकि विधायक के बयान से यह कहते हुए किनारा कर लिया है कि यह विधायक की निजी राय हो सकती है।
रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर के सभी हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उन्नाव के जिलाधिकारी ने सेंगर के खिलाफ आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए भविष्य में हथियारों के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर ये कार्रवाई की है।
उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार कांड पीड़ित के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को रायबरेली से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया क्योंकि इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुयी है।
उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है या सस्पेंड कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है और जेल में पूरे ऐशो-आराम से अपनी रातें गुजार रहे हैं। सेंगर को उन्नाव की बजाए सीतापुर की जेल में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी पांच मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए है। इसके चलते इस एक्सिडेंट के केस के अलावा सभी डॉक्युमेंट्स, कागजात दिल्ली मंगाए गए है।
गौरतलब है कि विभिन्न वर्गो के व्यापक आक्रोश और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को सेंगर को पार्टी से निकाल दिया।
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