देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ने के लिए बतौर फीस महज एक रुपया लिया। वहीं, पाकिस्तान ने जाधव को जासूस साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के इस फैसले पर ऐतराज जताया लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जीत बताते हुए कह रहा है कि आईसीजे ने भारत की मांग खारिज कर दी।
भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले का स्वागत किया है। सुषमा ने इस फैसले को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है।
Kulbhushan Jadhav ICJ Verdict in favor of India: कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत को अब काउंसलर एक्सेस मिलेगा।
16 अप्रैल 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे कुलभूषण जाधव उर्फ़ हुसैन मुबारक पटेल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार कर लिया था।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में बुधवार को यानी कि आज अपना फैसला सुनाएगी।
भारत ने ICJ में कुलभूषण जाधव का मामला वियना संधि के तहत ही उठाया है।
पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई को आने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है।
बुधवार को कुलभूषण मामले में फैसले को लेकर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मौखिक सबमिशन पूरी हो गई है।
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपने झूठ और प्रोपोगैंडा को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो झूठे सबूत, बेबुनियाद दलीलों और बेतुके आरोपों के साथ साथ अब बदज़ुबानी और बेहयाई पर भी उतर आया है।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, भारतीय प्रशासन द्वारा ट्विटर से शिकायत करने के बाद मंगलवार रात खाता ब्लॉक किया गया।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को पाकिस्तान के वकील की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई।
पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, ‘‘ हम अपने अधिकार लागू किए जो हमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का हक देता है।’’
भारत ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) से अनुरोध किया कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दिये गये मृत्युदंड को निरस्त किया जाए और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिये जाएं।
भारत 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा ‘‘हास्यास्पद मुकदमे’’ में सुनाई गई सजा के खिलाफ मई 2017 में ICJ गया था।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की कथित ‘विध्वंसक गतिविधियों’ के खिलाफ सारे सबूत 19 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को देगा।
इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में उनका क्या रुख रहता है।
कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई जिसके बाद भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया।
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर आईसीजे में भारत की दलीलों पर आज दूसरा जवाब दाखिल किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी।
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