हेग स्थित ICJ ने जुलाई 2019 को एक फैसले में पाकिस्तान से कहा था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए।
जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को गलत ढंग से पेश करने का शनिवार को आरोप लगाया।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सरकार समर्थित एक विधेयक पारित किया है जो सजायाफ्ता भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देगा। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी सामने आई है।
पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर (राजनयिक) पहुंच के लिए उसकी पेशकश का लाभ भारत को उठाना चाहिए...
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में दावा किया गया कि भारतीय उच्चायोग के वकील शाहनवाज नून ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया है कि भारतीय उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया मृत्यु दंड का सामना कर रहे जाधव के लिए वकील की नियुक्ति को लेकर भारत के रूख को स्पष्ट करना चाहते हैं।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को किडनैप करके पाकिस्तान की सेना को सौंपने वाले आतंकी मुल्ला उमर ईरानी की मौत हो गई है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को एक और कांसुलर एक्सेस के लिए इस्लामाबाद की पेशकश को लेकर भारत इसलिए अनिच्छुक है, क्योंकि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में ले जाना चाहता है।
Kulbhushan Jadhav के मामले में पाकिस्तान की तरफ से भारत की उस मांग को खारिज कर दिया गया है, जिसमें इस मामले को लड़ने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति की मांग की गई थी।
कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में भारत सरकार ने वकील नियुक्त करने की मांग थी जिसमें पाकिस्तानी कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई अपील पर आज सुनवाई हुई।
पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उसने मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के वास्ते राजनयिक माध्यम से भारत से कहा है...
भारत ने गुरुवार को कहा कि वह पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव के जीवन की सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने यह बात ऐसे समय में कही जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में समीक्षा याचिका की सुनवाई के लिये दो सदस्यीय पीठ का गठन किया है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामाबाद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के साथ तीसरी मुलाकात की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण से कॉन्सुलर अधिकारी उनके कानूनी अधिकारों को लेकर बात नहीं कर पाए। कानून सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सहमति लेने से भी रोका गया।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दूसरी बार काउंसलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) को मंजूरी दी है।
विदेश मंत्रालय मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि कुल भाषण जाधव की सुरक्षित घर वापसी के लिए हर संभव कोशिश करेगा।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपनी लंबित दया याचिका के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।
भारत ने उम्मीद जताई थी कि वह भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को ‘‘अनौपचारिक बातचीत’’ के माध्यम से रिहा करने के लिए पाकिस्तान को मना लेगा, जिन्हें 2017 में ‘‘जासूसी और आतंकवाद’’ के आरोपों में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
कुलभूषण जाधव के मामले को पाकिस्तान की सिविल अदालत पेश किए जाने के लिए पाकिस्तान के Army Act में संसोधन की जो खबरें आ रही थीं उन खबरों को पाकिस्तान की सेना ने झूठ बताया है
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक, पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी ऐक्ट में संशोधन कर रहा है।
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