भारत ने ICJ में कुलभूषण जाधव का मामला वियना संधि के तहत ही उठाया है।
पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई को आने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है।
बुधवार को कुलभूषण मामले में फैसले को लेकर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मौखिक सबमिशन पूरी हो गई है।
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपने झूठ और प्रोपोगैंडा को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो झूठे सबूत, बेबुनियाद दलीलों और बेतुके आरोपों के साथ साथ अब बदज़ुबानी और बेहयाई पर भी उतर आया है।
कुलभूषण जाधव मामला: ICJ में पाक की बदज़ुबानी और बेतुकी दलील पर भारत ने एतराज़ जताया
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, भारतीय प्रशासन द्वारा ट्विटर से शिकायत करने के बाद मंगलवार रात खाता ब्लॉक किया गया।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को पाकिस्तान के वकील की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई।
पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, ‘‘ हम अपने अधिकार लागू किए जो हमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का हक देता है।’’
भारत ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) से अनुरोध किया कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दिये गये मृत्युदंड को निरस्त किया जाए और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिये जाएं।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हरीश साल्वे ने कहा- पाकिस्तान दुष्प्रचार के लिए आईसीजे का इस्तेमाल कर रहा है
भारत 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा ‘‘हास्यास्पद मुकदमे’’ में सुनाई गई सजा के खिलाफ मई 2017 में ICJ गया था।
अंतराष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव पर आज से शुरू होगी सुनवाई
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की कथित ‘विध्वंसक गतिविधियों’ के खिलाफ सारे सबूत 19 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को देगा।
इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में उनका क्या रुख रहता है।
कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई जिसके बाद भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया।
पाकिस्तान ने गरूवार को कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर आईसीजे में उसका मामला ‘‘बहुत मजबूत’’ है.......
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर आईसीजे में भारत की दलीलों पर आज दूसरा जवाब दाखिल किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी।
जाधव को पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्य अटॉर्नी खावर कुरैशी ने प्रधानमंत्री नसीरूल मुल्क को पिछले सप्ताह इस मामले की जानकारी दी थी।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में लिखित दलीलें जमा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए क्रमश: 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा तय की है।
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