कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जेहरा बलूच ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। जानिए कुलभूषण जाधव की सजा को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने क्या जवाब दिया।
हेग स्थित ICJ ने जुलाई 2019 को एक फैसले में पाकिस्तान से कहा था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए।
Kulbhushan Jadhav के मामले में पाकिस्तान की तरफ से भारत की उस मांग को खारिज कर दिया गया है, जिसमें इस मामले को लड़ने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति की मांग की गई थी।
कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में भारत सरकार ने वकील नियुक्त करने की मांग थी जिसमें पाकिस्तानी कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई अपील पर आज सुनवाई हुई।
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सारे निर्देशों का उलंघन करते हुए उनको सहायता पहुंचाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने मुलाकात के बाद अब विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी हम एक व्यापक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने रविवार को ही कहा था कि ‘अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) के फैसले के अनुरूप’ सोमवार को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जाएगी।
आईसीजे ने जाधव की दोषसिद्धि और सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’’ करने का 17 जुलाई को पाकिस्तान को आदेश दिया था। साथ ही, बिना देर किये जाधव का भारतीय दूतावास से संपर्क कराने को कहा था।
पाकिस्तान शुक्रवार को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने के विषय पर चुप्पी साधे रहा।
पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने का फैसला करते हुए भारत को इसके बारे में सूचित किया है।
कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले के बाद पाकिस्तान के बयानों और उसके क्रियाकलापों में दबाव साफतौर पर महसूस किया जा सकता है।
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में हुई अपनी हार को पाकिस्तान अभी पचा नहीं पा रहा है।
अदालत के कुछ फैसलों का हवाला देकर वह इस मामले में अपनी जीत और भारत की हार प्रचारित कर रहा है।
कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में फैसला आने के साथ ही पाकिस्तान का चेहरा अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेनकाब हो गया।
कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने बुधवार को कहा कि वह आईएसीजे के फैसले से बेहद प्रसन्न हैं।
कुलभूषण जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले का सांसें थाम कर इंतजार कर रहे जाधव के मित्र और संबंधी उस समय खुशी से झूम उठे, जब आईसीजे ने भारतीय नागरिक को एक पाकिस्तानी अदालत की ओर से सुनाए गए मृत्युदंड पर रोक लगा दी।
देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ने के लिए बतौर फीस महज एक रुपया लिया। वहीं, पाकिस्तान ने जाधव को जासूस साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के इस फैसले पर ऐतराज जताया लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जीत बताते हुए कह रहा है कि आईसीजे ने भारत की मांग खारिज कर दी।
कुरुक्षेत्र: भारत के लिए वैश्विक जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा पर लगाई रोक
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में भारत की बड़ी जीत हुई है। आईसीजे की एक अधिकारी के मुताबिक भारत को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनको काउंसर एक्सेस की सुविधा भी मिलेगी।
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