आईसीजे ने जाधव की दोषसिद्धि और सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’’ करने का 17 जुलाई को पाकिस्तान को आदेश दिया था। साथ ही, बिना देर किये जाधव का भारतीय दूतावास से संपर्क कराने को कहा था।
पाकिस्तान शुक्रवार को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने के विषय पर चुप्पी साधे रहा।
पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने का फैसला करते हुए भारत को इसके बारे में सूचित किया है।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान शुक्रवार को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएगा।
पाकिस्तान की जेल में मार्च 2016 से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के परिवार ने गुरुवार को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की
कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले के बाद पाकिस्तान के बयानों और उसके क्रियाकलापों में दबाव साफतौर पर महसूस किया जा सकता है।
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में हुई अपनी हार को पाकिस्तान अभी पचा नहीं पा रहा है।
कुलभूषण जाधव के मामले में अंतररज्ञष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कल सुनाए गए फैसले पर आज विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्य सभा में बयान दिया।
अदालत के कुछ फैसलों का हवाला देकर वह इस मामले में अपनी जीत और भारत की हार प्रचारित कर रहा है।
कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में फैसला आने के साथ ही पाकिस्तान का चेहरा अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेनकाब हो गया।
कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने बुधवार को कहा कि वह आईएसीजे के फैसले से बेहद प्रसन्न हैं।
कुलभूषण जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले का सांसें थाम कर इंतजार कर रहे जाधव के मित्र और संबंधी उस समय खुशी से झूम उठे, जब आईसीजे ने भारतीय नागरिक को एक पाकिस्तानी अदालत की ओर से सुनाए गए मृत्युदंड पर रोक लगा दी।
देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ने के लिए बतौर फीस महज एक रुपया लिया। वहीं, पाकिस्तान ने जाधव को जासूस साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के इस फैसले पर ऐतराज जताया लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जीत बताते हुए कह रहा है कि आईसीजे ने भारत की मांग खारिज कर दी।
कुरुक्षेत्र: भारत के लिए वैश्विक जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा पर लगाई रोक
कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में भारत की बड़ी जीत हुई है। आईसीजे की एक अधिकारी के मुताबिक भारत को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनको काउंसर एक्सेस की सुविधा भी मिलेगी।
भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले का स्वागत किया है। सुषमा ने इस फैसले को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है।
Kulbhushan Jadhav ICJ Verdict in favor of India: कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत को अब काउंसलर एक्सेस मिलेगा।
16 अप्रैल 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे कुलभूषण जाधव उर्फ़ हुसैन मुबारक पटेल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार कर लिया था।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है।
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