Karnataka Hijab Controversy: CJI ने कहा, ‘‘मैं एक पीठ का गठन करूंगा। न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। अगर न्यायाधीश स्वस्थ होते, तो मामला अब तक सुनवाई के लिए आ गया होता।’’
Karnataka Hijab Row: हम्पनकट्टा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली पांच मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगी है।
पिछले हफ्ते दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक स्थित कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं। उन्होंने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
हिजाब दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने पर उप्पिनंगडी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छह छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज के प्राध्यापकों के साथ बैठक करने के बाद हिजाब वाली छात्राओं को निलंबित करने का फैसला लिया।
कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष पीठ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने वाली याचिकाएं खारिज कर चुकी है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के फैसले की पृष्ठभूमि के खिलाफ, राज्य सरकार ने हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के अनुरोध को खारिज कर दिया। कामत ने कहा था कि परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
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