कर्नाटक हाई कोर्ट में आत्महत्या के प्रयास ने सभी को हैरान कर के रख दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कोर्ट परिसर में हुई सुरक्षा चूक को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब तक इस बात का पता नहीं लगा है कि शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। यानी स्कूलों में कॉलेजों में इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक पोशाक पहनने की आजादी नहीं होगी। आपको तय किए गए यूनिफॉर्म कोड का पालन करना होगा। सबसे खास बात हाईकोर्ट की टिप्पणी रही। हाईकोर्ट ने 2 बड़ी बातें कहीं। सबसे पहला हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा अगर स्कूल और कॉलेज ने ड्रेस तय किए हैं तो सभी बच्चे, छात्र वही पहनेंगे। तय यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। इंडिया टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रसाद ने कहा कि अदालत का यह फैसला लंबे समय तक एक ऐसे फैसले के रूप में याद रखा जाएगा, जिसने भारत की बेटियों को सशक्त बनाया।
हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और हिजाब पर बैन जारी रहेगा।
स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर रोक को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी रिएक्शन आया है। महबूबा मुफ्ती ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि ये धर्म का नहीं, आजादी का मामला है।
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बड़ा फैसला दिया है। इसे लेकर ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में फैसले को नामंजूरी दी और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए।
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। इसे लेकर कर्नाटक के शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आदेश को संवैधानिक बताया है।
हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इसे लेकर बैंगलोर समेत कई ज़िलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है।
सोमवार तक फिलहाल हिजाब पहनना मना है। लेकिन हिजाब पर सियासत अभी भी चालू है। आज उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी भाईजान ने हिजाब का मुद्दा एक बार फिर उठाया। इससे भी बड़ी घटना दिल्ली में हुई। वही पुराने नारे सुनाई दिए। वही पुराने कैरेक्टर दिखाई दिए। शाहीन बाग़ में अब एक नई प्रयोगशाला खुली है। हकीकत क्या है में आज जानिए शाहीन बाग में क्या हो रहा है?
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ये विवाद अब यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी में अपनी हर चुनावी रैली में किस तरह से ओवैसी साहब हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं। वो इसे फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर देखिए बड़ी बहस
कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार (14 फरवरी) के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं।
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