झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपने अभिभावकों के हस्तक्षेप के बगैर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।
झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं। वे रांची की बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए।
Jharkhand Lawyer Arrested: अधिकारी ने कहा, ‘‘वकील ने पहले जनहित याचिका को वापस लेने के लिए व्यवसायी से 10 करोड़ रुपये की मांग की, फिर मांग को घटाकर 4 करोड़ रुपये किया और अंत में एक करोड़ रुपये में मामले को निपटाने के लिए तैयार हो गया।’’
याचिका जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह ने दायर की थी। वह 2016 में रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें न तो रिटायरमेंट के उपरांत मिलने वाली राशि का भुगतान हुआ और न ही उनकी पेंशन शुरू की गई।
झारखंड हाई कोर्ट से ED ने कहा कि निलंबित IAS पूजा सिंघल से पूछताछ और दस्तावेज से अहम खुलासे हुए हैं। घोटाले की राशि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।
इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था।
लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज होगी।
अदालत के आदेश पर सीबीआई के संयुक्त निदेशक आज पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि ऑटो चालक ने जज को जानबूझकर टक्कर मारी थी और यह कोई हादसा नहीं था।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित हो गयी है। बता दें कि लालू यादव साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं।
चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक के ‘केली’ बंगले में शिफ्ट किया गया था और पुनः उन्हें हाल में बंगले से 'पेइंग वार्ड' में शिफ्ट कर दिया गया?
बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है
झारखंड हाईकोर्ट ने मशरख के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
कोरोना को लेकर झारखंड हाइकोर्ट एहतियात के तौर पर 15 दिनों तक हाइकोर्ट कोर्ट बन्द रखने का फैसला लिया गया है। अब अगले 15 दिन सिर्फ ज़रूरी केस की होगी सुनवाई होगी।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और केपी देव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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