नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।
अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि विदेशों में अवैध खाते रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके नाम है उन्हें आयकर विभाग ने पहले ही नोटिस भेज दिए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा।
हम बताने जा रहे हैं कि कैसे 80सी के सेविंग कर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त छूट हासिल करने के लिए क्या उपाय हैं।
सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 27 लाख नए आयकरदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम भारत का रहा है।
1 जनवरी 2016 से सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कुछ बड़े ट्रांजेक्शन और जरूरी काम के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो इंडिया टीवी पैसा की टीम बता रही है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन एप्लाई कर 15 दिनों में पैनकार्ड पा सकते हैं।
सरकार ने टैक्स अधिकारियों को 50,000 रुपए से कम राशि वाले दावों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल 5400 करोड़ रुपए की राशि पैंडिंग है।
नया पैन कार्ड बनवाना हो या फिर ई रिटर्न फाइल करना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट के साथ अब सब कुछ पहले से आसान हो गया है।
सरकार आयकर रिटर्न फार्मों को और सरल बनाने की संभावना तलाश रही है। जिससे करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लिए बिना उन फार्मों को भर सकें।
अब नया ITR फॉर्म भरना बेहद आसान है, जानिए कैसे भरेंगे फॉर्म।
संपादक की पसंद