केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल कर देना था।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
शनिवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सभी कर दाता समय पर रिटर्न दाखिल करें, 31 जुलाई के बाद मियाद नहीं बढ़ेगी
नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में कुछ कॉलम को हटा दिया है।
इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर को ब्लैकमनी घोषित करने का आखिरी मौका है। सरकार ने रात 12 बजे तक आयकर विभाग के ऑफिस खुले रहने का भी ऐलान किया है
अप्रैल-अगस्त के दौरान टैक्स रिफंड 77,080 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में जारी रिफंड राशि के मुकाबले 22.18 फीसदी अधिक है।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को बिना किसी बाधा के सुगमता से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आयकर रिटर्न दायर करने के लिए एटीएम (ATM) आधारित वैधता सुविधा का दायरा बढ़ाया है। एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक भी हुआ शामिल।
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