केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।
ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
राहत की बात ये है कि इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जूलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर-1 देश में रहने वाले वे लोग भर सकते हैं जिनकी वेतन, एक मकान, संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) से कुल आय 50 लाख रुपए तथा कृषि आय 5,000 रुपए है।
टैक्स बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस बार ITR भरते समय सावधान हो जाइए वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है।
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी आपको फॉर्म 16 मुहैया कराती है।
यदि आप इन गलतियों से नहीं बचे तो शायद आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
सीबीडीटी ने कहा है कि आयकर दाताओं को जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म मिलेंगे, जिससे उनके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
2.09 लाख ऐसे आयकर नहीं दाखिल करने वालों (गैर-फाइलर्स) द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया जिन्होंने 6,416 करोड़ रुपए का आत्म मूल्यांकन आधार पर अपना कर चुकाया
आयकर विभाग ने 50 से अधिक ऐसे धनी व्यक्तियों (एचएनआई) के आयकर रिटर्न का फिर से आकलन करने का फैसला किया है, जिन्होंने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों से महंगे आभूषण खरीदे थे।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न( आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म सहज के नाम से पेश किया गया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
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