राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
Tax Filing Tips:यदि आपने भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए ही है। आप तुरंत आईटीआर फाइल कर दें, लेकिन जरूरी है कि रिटर्न फाइल करते समय आप एक चेकलिस्ट जरूर तैयार कर लें।
एक कारोबारी साल के दौरान हुए लेन-देन को वित्तीय संस्थानों को भरना होता है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर) कहा जाता है।
आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि नौकरी बदलने के बाद ज्यादातर कर्मचारी फॉर्म-16 लेना भूल जाते हैं। आप यह गलती न करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटन फॉर्म 1 से 5 तक को आज नोटिफाई कर दिया है।
कई जरूरी काम की डेडलाइन 31 मार्च पहले से तय होती है। ऐसे में आपको यह महीना खत्म होने से पहले उन सभी जरूरी काम को निपटा लेना चाहिए।
करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपडेट किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
यदि आप किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है।
दरअसल पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक होने के बाद अगर आपने भी कोई बड़ी ट्रांजेक्शन की है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाती है।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
कर निकाय ने बताया कि पोर्टल पर 62 लाख से अधिक आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध मिले हैं, लगभग 4.87 लाख ई-पैन जारी किए गए हैं और 1.32 लाख डीएससी पंजीकरण पूरे हो गए हैं।
नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
2014 से लेकर अब तक टैक्स रिटर्न दायर करने वालों की संख्या दोगुना हो गई है। वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में जानकारी दी की 2020 में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो कि 2014 में 3.31 करोड़ थी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 119 के तहत 11 जनवरी को एक आदेश पारित कर धारा 44एबी के तहत ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब करदाता 10 जनवरी तक अपना रिटर्न भर सकेंगे
आयकर विभाग ने साफ किया कि आयकरदाताओं को रिटर्न दी गई तारीख तक भरना है हालांकि आधार ओटीपी या दूसरे माध्यम के जरिए ई-वेरिफिकेशन रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों तक किया जा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि वह 14 दिसंबर तक 1.02 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.48 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कर चुका है।
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा है कि उसने एक अप्रैल से लेकर आठ सितंबर 2020 के बीच 27.55 लाख करदाताओं को 1.01 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।
आयकर विभाग उस जानकारी के आधार पर यह जांच करता है कि अमुक व्यक्ति ने अपना कर सही से चुकाया है या नहीं। इस जानकारी का उपयोग ईमानदार करदाताओं की जांच के लिए नहीं होता।
आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।
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