फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ITR फाइल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर गलत टैक्स रिफंड, देर से ITR फाइल करने के अलावा कई कारणों से आयकर नोटिस मिल सकता है। यहां उन 5 कारण को जानें जिनसे आपको आयकर नोटिस मिल सकता है।
किसी भी सरकारी विभाग में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए संसद द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया था। आप घर बैठे हो ऑनलाइन आरटीआई फाइल (RTI File) कर सकते हैं। इसके अलावा आरटीआई फाइल करने के ऑफलाइन भी प्रोसेस हैं।
टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है।
क्या आप देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं, जहां रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ये राज्य कौन सा हैं और यहां के लोग टैक्स क्यों नहीं भरते हैं।
Tax loss Harvesting: अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न में नुकसान हुआ है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए इसमें कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आमतौर पर निवेशक टैक्स की बचत करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें निवेश करते समय कुछ लोग बाजार की टाइमिंग, जोखिक और एक्सपेंस रेश्यो के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से लंबे समय के लिए निवेश कर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अधिकतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। आईटीआर फॉर्म जारी होने के बाद लोग अब इसे फाइल करने की तैयारी में लग गए हैं। अगर आप भी पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों के ऊपर ध्यान देकर इसे आसानी से भर सकते हैं।
अगर आप इनकम टैक्स पर जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम
ITR Form Notification: पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिया गया है। फॉर्म फाइल करते वक्त भूलकर भी ये गलती ना करें।
रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप तय समय से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
Income Tax Return: बढ़ते डिजिटल के दायरे ने बच्चों को कमाई करने के कई सारे ऑप्शन्स दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने स्किल के दम पर कमाई कर रहा है तो क्या आपको उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा? जानिए नियम क्या कहता है?
ITR रिफंड: आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न भरने के 10 दिन के बाद रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Income Tax : आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
ITR Alert: यदि Income Tax Return की तारीख बीत भी क्यों न गई हो, यदि आपकी आय का स्रोत Tax के दायरे से बाहर है तो आपको कोई Tax Return File करने की जरूरत ही नहीं है।
ITR Filing: 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा।
ITR Alert: आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है।
ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए।
ITR filing: सालाना आय आयकर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा।
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