AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
क्या आप जानते हैं कि Leave Travel Allowance (LTA) से भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कंपनी LTA के जरिए अपने कर्मचारियों की यात्रा के टिकट का खर्च उठाती है। इसमें उसके परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल होता है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है।
क्या आप देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं, जहां रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ये राज्य कौन सा हैं और यहां के लोग टैक्स क्यों नहीं भरते हैं।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement की जरूरत पड़ती है। इसके बिना ITR फाइल करते समय HRA टैक्स की बचत कर पाना मुस्कील है। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय 5 इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को जोड़ना न भूलें। इनमें मंथली किराया, एग्रीमेंट की समय अवधि और अतिरिक्त खर्च शामिल हैं।
Tax loss Harvesting: अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न में नुकसान हुआ है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए इसमें कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आमतौर पर निवेशक टैक्स की बचत करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें निवेश करते समय कुछ लोग बाजार की टाइमिंग, जोखिक और एक्सपेंस रेश्यो के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से लंबे समय के लिए निवेश कर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अधिकतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। आईटीआर फॉर्म जारी होने के बाद लोग अब इसे फाइल करने की तैयारी में लग गए हैं। अगर आप भी पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों के ऊपर ध्यान देकर इसे आसानी से भर सकते हैं।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स पर छूट पाने के लिए अलग-अलग तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो NSC में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न की गारंटी के अलावा निवेश करने की भी कोई सीमा नहीं है।
अगर आप इनकम टैक्स पर जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे इस वक्त भी चल रहा है। आयकर विभाग की टीम दोनों ही दफ्तरों में कल से मौजूद है और बीबीसी के लेन देन से जुड़े कागजातों को खंगाल रही है। बीबीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन-देन के ब्योरे की जांच कर रहा है।
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे इस वक्त भी चल रहा है। आयकर विभाग की टीम दोनों ही दफ्तरों में कल से मौजूद है और बीबीसी के लेन देन से जुड़े कागजातों को खंगाल रही है। बीबीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन-देन के ब्योरे की जांच कर रहा है।
ITR Form File Process: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। चलिए खुद से आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
ITR Form Notification: पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिया गया है। फॉर्म फाइल करते वक्त भूलकर भी ये गलती ना करें।
बीबीसी पर कार्रवाई की तुलना अघोषित आपातकाल से करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर कहा कि ये निराशा का धुंआ है और दर्शाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है।
IT Raid On BBC Office: आज नई दिल्ली में इनकम टैक्स की 24 लोगों की टीम और मुंबई में इनकम टैक्स की 12 लोगों की टीम एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के दफ्तर पहुंच गई। जैसे ही ख़बर आई, तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल गया। मोदी विरोधियों की लाइन बदल गई। सब के सब एक साथ फायर और कवर फायर करने लगे।
IT Raid At BBC Delhi And Mumbai Office: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन यानि बीबीसी आज एक बार फिर चर्चा में आ गई. बीबीसी के दिल्ली मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के अफसर पहुंच गए. IT डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये सर्वे है रेड नहीं है बीबीसी कह रही है कि हम एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं.
इनकम टैक्स भरने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसे भरना काफी पेचीदा होता है। वहीं ITR भरने की डेट जैसे जैसे पास आती है, वैसे ही हमारी चिंताए बढ़ने लगती हैं। इसके साथ ही हमारे दिमाग में इसको लेकर कई चीजें आती हैं, कि कैसे इसको भरे और किससे बेहतर तरीके से भरवाएं।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप तय समय से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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