आयकर विभाग ने आज एक प्रमुख खाद्य तेल कंपनी के तमिलनाडु सहित चार राज्यों में 54 परिसरों पर छापेमारी की। कथित कर चोरी मामले में यह छापेमारी की गई है।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में टैक्स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में कुछ कॉलम को हटा दिया है।
नोटबंदी के दौरान लोगों की ब्लैकमनी को व्हाइट करने के शक में IT ने देशभर के पेट्रोल पंपों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां छापेमारी शुरू कर दी है।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर को ब्लैकमनी घोषित करने का आखिरी मौका है। सरकार ने रात 12 बजे तक आयकर विभाग के ऑफिस खुले रहने का भी ऐलान किया है
अप्रैल-अगस्त के दौरान टैक्स रिफंड 77,080 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में जारी रिफंड राशि के मुकाबले 22.18 फीसदी अधिक है।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को बिना किसी बाधा के सुगमता से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आयकर रिटर्न दायर करने के लिए एटीएम (ATM) आधारित वैधता सुविधा का दायरा बढ़ाया है। एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक भी हुआ शामिल।
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।
अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि विदेशों में अवैध खाते रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके नाम है उन्हें आयकर विभाग ने पहले ही नोटिस भेज दिए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा।
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सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 27 लाख नए आयकरदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम भारत का रहा है।
1 जनवरी 2016 से सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कुछ बड़े ट्रांजेक्शन और जरूरी काम के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
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