आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
बता दें कि शिवकुमार गुजरात कांग्रेस के विधायकों के मेजबान हैं और उन्हीं की देखरेख में कांग्रेस विधायकों को गुजरात से लाकर यहां रखा गया है। वहीं, कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया है और कहा है कि बीजेपी सिर्फ 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए हर गलत क
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये छापे राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए मारे गए हैं। हंगामा कर रहे सांसदों ने वेल में आकर उप सभापति पीजे कुरियन के सामने जमकर नारेबाजी की। वे 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' और 'सरकारी तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगा रहे थे।
बता दें कि गुजरात में कुछ और कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कर्नाटक के ईगल्टन गोल्फ रिसॉर्ट्स में ठहराया है। फिलहाल गुजरात में कांग्रेस के 40 विधायक हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल कर देना था।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
शनिवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सभी कर दाता समय पर रिटर्न दाखिल करें, 31 जुलाई के बाद मियाद नहीं बढ़ेगी
नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
उन सभी करदाताओं को, जिन्हें स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है, उन्हें अपने आधार नंबर को आयकर अधिकारियों को दोनों नंबरों को जोड़ने के लिए देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को यह बात कही।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
आयकर विभाग ने आज एक प्रमुख खाद्य तेल कंपनी के तमिलनाडु सहित चार राज्यों में 54 परिसरों पर छापेमारी की। कथित कर चोरी मामले में यह छापेमारी की गई है।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में टैक्स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।
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