गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक लागों ने रिटर्न फाइल कर दिया था। पिछले साल के मुकाबले यह संख्या 60 फीसदी अधिक है।
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न( आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म सहज के नाम से पेश किया गया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्त वर्ष 2014-15) में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़कर 4.07 करोड़ हो गई जो इससे पहले के वर्ष में 3.65 करोड़ थी।
अप्रैल 2017 से 7 नवंबर 2017 के दौरान देश में कुल 3.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
उन सभी करदाताओं को, जिन्हें स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है, उन्हें अपने आधार नंबर को आयकर अधिकारियों को दोनों नंबरों को जोड़ने के लिए देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को यह बात कही।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
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