आयकर विभाग ने हाल में बताया था कि करदाताओं से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए। विभाग ने कहा, ‘‘रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। रिटर्न भरने के साथ-साथ उसे वेरीफाई भी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए कर-मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए, यह एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।
यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
ITR Refund Canceled: आपने ITR फाइल कर दिया है और अभी तक अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं या फिर आपका रिफंड किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेगा।
ITR Last Date: 31 जुलाई की समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करने के कितने फायदे हैं। अभी तक का रिपोर्ट क्या कहता है? आइए जानते हैं।
एक आईटीआर को आम तौर पर शून्य आईटीआर कहा जाता है जहां करदाता के कारण कोई कर देनदारी नहीं होती है।
Income Tax: अगर आप ITR फाइल कर चुके हैं और रिफंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं।
ITR Return: 31 मार्च, 2023 तक 24.50 लाख से अधिक आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और अतिरिक्त टैक्स के रूप में लगभग 2,480 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। यह सब एक खास सिस्टम के चलते संभव हुआ है।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
ITR Form File Process: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। चलिए खुद से आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
ऑनलाइन चीजें होने की वजह से काम बहुत आसान हो गया है। अब आप इनकम टेक्स रिटर्न के लिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसका एक आसान प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में।
Income Tax Return: बढ़ते डिजिटल के दायरे ने बच्चों को कमाई करने के कई सारे ऑप्शन्स दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने स्किल के दम पर कमाई कर रहा है तो क्या आपको उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा? जानिए नियम क्या कहता है?
इंडिया टीवी पैसा ने आपके लिए एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट ने ऐसी ही 5 जरूरी बातें बताईं जिन पर अमल कर आप आसानी से टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न भरने में टालमटोल का रवैया ठीक नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार मोटी पेनल्टी देनी पड़ती है।
रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स निकाल लें।
2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
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