एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।
CBDT ने IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
आयकर विभाग अब करदाताओं के नाम प्रकाशित कर उन्हें बदनाम करेगा जिन पर पुराना एक करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर बकाया है और वे उसे नहीं चुका रहे हैं।
कालाधन को लेकर एकबारगी अनुपालन सुविधा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाने के बाद अब आयकर विभाग2.59 लाख करदाताओं को पत्र लिखेगा।
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