पी चिदम्बरम के परिवार ने कहा कि तिहाड़ जेल में उनका क्रोहन रोग (पेट संबंधी बीमारियों) का किया जा रहा इलाज संतोषजनक नहीं है।
कोर्ट ने पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 सितंबर तक बढ़ा दी है
74 वर्षीय चिदंबरम की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनने संबंधी दलील ‘‘विधि सम्मत नहीं है’’ और उनकी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।
चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को 74 वर्षीय चिदंबरम को स्वच्छ परिवेश, मिनरल वाटर, घर का बना भोजन और मच्छरदानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
चिदंबरम की ओर से पेश एक और वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल का वजन 73 किलो से घटकर 66 किलो रह गया है। यह दिखाता है कि हिरासत में उनकी हालत खराब हुई है।
दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सूत्रों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम के पेट में दर्द और कुछ अन्य शिकायतों के कारण उन्हें पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें एम्स ले जाया गया।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मुद्दे को लेकर सीबीआई में दर्ज मामले में जमानत मिल गई है लेकिन वे अभी रिहा नहीं होंगे क्योंकि इस मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में अभी उनको राहत नहीं मिली है
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
गुरुवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 अक्तूबर तक पी चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहेंगे, इसके अलावा सीबीआई के मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है
पी चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहीं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनसे 2 घंटे पूछताछ की और आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हो।
INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत का अनुरोध करते हुये मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि CBI सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिये ही हिरासत में रखना चाहती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को INX Media Case में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में ED को उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है।
उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम द्वारा दायर अपील के साथ ही CBI की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जतायी।
पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि उन्हें जेल के अंदर मिलने वाले भोजन की आदत नहीं है, इसके चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनका वजन चार किलो तक कम हो गया है...
दिल्ली की अदालत ने INX मीडिया केस में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जेल में घर का बना भोजन दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि संप्रग सरकार में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेश से धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी में अनियमितता बरती गई।
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