सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। उसकी शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करे।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
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